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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुशासनहीनता पर दंडात्मक कार्रवाई।

सारस न्यूज़, अररिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कर्तव्य में घोर लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना और अनुशासनहीनता के आरोप में, उप विकास आयुक्त अररिया, रोजी कुमारी ने अब्दुस समद, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत बेलसरा, प्रखण्ड रानीगंज के मानदेय में 20 प्रतिशत कटौती का दंड एक वर्ष के लिए अधिरोपित किया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज के प्रतिवेदन के आधार पर अब्दुस समद से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में असंतोषजनक प्रदर्शन और कार्यों के निष्पादन में देरी पर भी उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन उसका भी समय पर उत्तर नहीं मिला। बाद में कार्यों में लापरवाही और बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए भी स्पष्टीकरण मांगा गया, परंतु उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया।

इसलिए, विभागीय प्रावधानों के अनुसार, अब्दुस समद के मूल मानदेय में 20 प्रतिशत कटौती का दंड एक वर्ष के लिए लगाया गया है। यदि वे इस दंड से असंतुष्ट हैं, तो 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।


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