बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।
राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और सफलता पूर्वक चुनाव को लेकर लगातार निर्देश भेज रहे हैं। आयोग ने नामांकन शुल्क से लेकर प्रस्तावक, नामांकन के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित अन्य निर्देश जारी किए हैं। नामांकन की राशि, नामांकन के दौरान उम्मीदवार के लिए आवश्यक कागजात, अभ्यर्थी व उनके प्रस्तावक आदि को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बावत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आम पंचायत चुनाव में आयोग से मिले निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। नामांकन को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है। उसी अनुरूप उम्मीदवारों का नामांकन कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आम निर्वाचन पंचायत चुनाव 2021 को ले कई पाबंदियां भी लगाई हैं। कई तरह के नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध (बैन) भी निर्वाचन आयोग ने लगा रखा है। चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व प्रस्तावकों की अर्हता तय कर दी है। इसके तहत आंगनबाडी केंद्र पर तैनात सेविका व सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगी और न ही वे चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी की प्रस्तावक ही बन सकेगी। इसके अलावा लोक अभियोजक ( सरकारी वकील) भी न तो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और न ही किसी व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकेंगे। वहीं विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय व अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, विकास मित्र, न्याय मित्र, टोला सेवक व दलपति केंद्र व राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक, गैर- शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, गृहरक्षक एवं सरकारी वकील, रसोईया व मानदेय पर कार्यरत कर्मी, भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और ना ही किसी भी पद के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्तावक ही बन सकते हैं।
अभ्यर्थी के प्रस्तावक भी मानदेय पर कार्यरत कर्मी नहीं बनेंगे :-
पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के प्रस्तावक के लिए भी आयोग ने अहर्ता निर्धारित किया है। आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता, शिक्षा विभाग के अधीन मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, शिक्षामित्र, न्यायमित्र, विकास मित्र, टोला सेवक, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थान में कार्यरत शिक्षक, प्रोफेसर, मानदेय पर कार्यरत कर्मी, शिक्षकेतर कर्मचारी, रसोईया, गृहरक्षक, सरकारी वकील आदि अभ्यर्थी के प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं।
जिप प्रत्याशी को दो तो मुखिया को एक हजार लगेगा नामांकन शुल्क:-
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला परिषद के सामान्य उम्मीदवार को दो हजार रुपए और आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को एक हजार रुपए नामांकन शुल्क जमा करना होगा। जबकि पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं मुखिया के अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार को एक हजार रुपए एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को 500 रुपए नामांकन शुल्क लगेंगे। ग्राम पंचायत पंच एवं वार्ड सदस्य पद के अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए एवं अनारक्षित उम्मीदवार को 125 रुपए नामांकन शुल्क देने होंगे।
नामांकन पत्र के साथ देने होंगे ये कागजात:-
उम्मीदवार अपना नामांकन अधिकतम दो सेट में भर सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी को कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे। उन्हें नाम निर्देशन शुल्क का चालान या नाजिर रशीद (एनआर), कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा जारी शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित पद के उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।