बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने रविवार को कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अभी तक लागू अनलाक-7 की समय सीमा 15 नवंबर को पूरी हो रही थी। नया आदेश 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। सभी स्कूल-कालेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शापिंग माल, पार्क, रेस्तरां, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही सामान्य रूप से खुलते रहेंगे। विवाह समारोह में बरात जुलूस और डीजे पर रोक जारी रहेगी। अतिथियों की संख्या का कोई जिक्र आदेश में नहीं है, मगर समारोह में कोविड अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पहले की तरह ही विवाह की पूर्व सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व थाने को देने का निर्देश है। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।
डेल्टा वेरिएंट वाले राज्यों के यात्रियों की होगी जांच
वैसे राज्यों, जहां अब भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं या डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, वहां से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे यात्रियों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व राज्य की सीमा पर एंटीजन जांच की जाएगी। जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी, उन्हें जांच से मुक्त रखा जाएगा। राजगीर में अवस्थित कुंड में स्नान के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।
आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु:-
सभी सिनेमाहाल 50 प्रतिशत दर्शकों की क्षमता के साथ ही सामान्य रूप से खुलेंगे। क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल में भी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत ही उपस्थिति मान्य होगी। रेस्तरां और खाने की दुकानों में भी बैठने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता ही मान्य होगी। सभी निजी व सरकारी कार्यालयों में कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को ही प्रवेश मिलेगा। सार्वजनिक परिवहन में 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग मगर खड़े होने की इजाजत नहीं। बाजार में शारीरिक दूरी व मास्क के नियमों का अनुपालन जरूरी हैं, नहीं तो कार्रवाई होगी।