सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
बिहार में पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए कही जाने या कतार में खड़ा होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन देना है। इसके साथ ही 14 दिनों के अंदर आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएगा। आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में देरी होने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी पर 250 रुपये रोजाना की दर से जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने इस बाबत सभी वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है और एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
पांच हजार रुपए तक लग सकता है अर्थदंड।:-
गृह विभाग के सचिव के. सेंथिल कुमार के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार के अंतर्गत आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की तय समय-सीमा के बाद भी आवेदन लंबित हैं। नियमानुसार, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के आवेदनों का निस्तारण पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 14 कार्यदिवस के अंदर करने का प्रावधान है। ऐसा न करने पर एकमुश्त कम से कम 500 रुपये और अधिकतम पांच हजार रुपये दंड वसूलने का प्रावधान है। दंड 250 रुपये प्रतिदिन विलंब के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।