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देशभर में छह नंबरों वाला हालमार्किंग लागू करने में नहीं मिलेगी कोई मोहलत: बीआइएस।

सारस न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली।


एक अप्रैल से सोने के वही आभूषण बिक सकेंगे, जिन पर छह नंबर की अल्फान्यूमेरिक हालमार्किंग होगी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के महानिदेशक प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ने ज्वेलर्स को पुराने स्टाक को बेचने के लिए दो साल से ज्यादा समय दिया और अब समय नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सोने के आभूषणों पर छह अंकों का एचयूआइडी मार्क अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए जौहरियों के निकाय के साथ हाल ही में एक बैठक हुई थी। उनके सुझाव पर ब्यूरो ने हालमार्क के हिस्से के रूप में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के वजन को शामिल करने का फैसला किया है। जांच केंद्रों पर एचयूआइडी मार्क के लिए इस्तेमाल होने वाली लेजर मशीनों को भी बीआइएस से जोड़ा जा रहा हैं ताकि उपभोक्ताओं के हितों को रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि एचयूआइडी मार्क की डुप्लीकेट सील लगाकर लोगों के साथ धोखा ना हो सके।

क्या होता है एचयूआइडी

हालमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण है। सोना या इससे बने किसी तरह के आभूषण की पहचान के लिए हालमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआइडी) नंबर उस पर गढ़ा जाता है। ये नंबर छह अंको वाला अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। जब ज्वेलर उस आभूषण की जानकारी बीआइएस के पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं तो इस नंबर से खरीदी गई ज्वेलरी से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। सोने से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में यह कोड बहुत कारगर है।


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