Saaras News - सारस न्यूज़ - चुन - चुन के हर खबर, ताकि आप न रहें बेखबर

पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह के सुब्रत राय को 11 मई को हाजिर होने का दिया आदेश।

सारस न्यूज टीम, सारस न्यूज।

पटना हाईकोर्ट ने उद्योगपति और सहारा समूह के सुप्रीमो सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट ने तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा श्री के नाम से विख्यात उद्योगपति सुब्रत राय सहारा को 11 मई को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा को आज तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी यह बताएं कि जनता का पैसा कब तक लौटाएगी। दरअसल सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे। इस मामले को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया था। निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं। इस कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हैं।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा।

बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी की ओर से अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा जिससे इन्वेस्टर्स को उनके रुपए मिल सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

error: Content is protected !!