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पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि में तीन महीने की हुई वृद्धि, 30 जून तक मिली समयसीमा।


सारस न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि में तीन महीने की बढ़ोतरी की है। अब लोग 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ा सकेंगे। वर्तमान में यह समयसीमा 31 मार्च थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि करदाताओं कुछ और समय प्रदान करते हुए पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। हालांकि, पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा।

पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा में पांचवीं बार बढ़ोतरी की गई है। सीबीडीटी ने कहा है कि जो करदाता अपने आधार को अनिवार्य रूप से पैन से जोड़ने में विफल रहेंगे, एक जुलाई से उनका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सीबीडीटी के अनुसार, अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।

पैन निष्क्रिय होने का असर:-

ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।पैन निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। टीडीएस और टीसीएस की कटौती उच्च दर पर की जाएगी। वहीं दूसरी ओर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नामिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 31 मार्च थी। नामिनी या नामित व्यक्ति से आशय, उस व्यक्ति से है, जिसका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में होता है और संबंधित व्यक्ति का अचानक निधन होने पर वह बैंक खाते में जमा या निवेश राशि पाने का हकदार होता है।


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