सारस न्यूज टीम, पटना।
राज्य के माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की बहाली में पुस्तकालय अध्यक्षों को भी शामिल करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने प्रोग्रेसिव लाइब्रेरी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बहाली पर फिलहाल रोक नहीं लगाते हुए कहा कि यह अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि जब पुस्तकालय अध्यक्षों के पद एसटीईटी पास उम्मीदवारों से भरे गए हैैं और उनसे पठन-पाठन का काम भी लिया जा रहा है तो फिर प्रधानाध्यापक की बहाली प्रक्रिया से वंचित करना कानूनन सही नहीं होगा। उन्होंने बहाली के लिए बनाई गई नियमावली को चुनौती देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए। अगली सुनवाई 20 जून को होगी।