सारस न्यूज टीम, पटना।
सरकार ने राज्य के कल-कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए आठ घंटे की ड्यूटी लेने की व्यवस्था को सख्ती से पालन कराने का फैसला लिया है। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके मुताबिक यदि कामगार से आठ घंटे से ज्यादा काम लिया गया तो नियोक्ता को संबंधित कामगार को दोगुना वेतन भुगतान करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया और कामगार ने लिखित शिकायत की तो जांच के बाद कार्रवाई होगी।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी फैक्ट्री में आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता, यह कानूनी प्रविधान है। इसके आलोक में एक नियमावली भी बनाई गई है। इसे प्रभावी तरीके से लागू कराया जाएगा। इस कदम से राज्य में पंजीकृत आठ हजार से अधिक कल-कारखानों के तकरीबन दो लाख से अधिक कामगारों को लाभ मिलेगा।
विभाग ने कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय और संबंध स्थापित करने हेतु नियमावली बनाई है। एक कामगार से अधिकतम आठ घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह सप्ताह में एक साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कामगार से अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अगर कोई नियोक्ता चाहें तो वे कामगार से आठ घंटे से अधिक काम ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक ही काम लिया जा सकेगा। अगर कोई कामगार आठ घंटे से अधिक काम करेगा तो उसे ओवरटाइम के तौर पर दोगुना वेतन देना होगा। कामगारों को यह राशि दैनिक या मासिक के तौर पर दी जा सकेगी।