बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।
राज्य के सभी 263 शहरी निकायों के 2022 में होने वाले चुनाव में मेयर-डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव के संबंध में राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन का अध्यादेश लाकर प्रत्यक्ष चुनाव का नियम लागू कर दिया है। राजभवन से अध्यादेश की अनुमति के बाद गुरुवार 13 जनवादी को सरकार ने इससे जुड़ा गजट भी जारी कर दिया। राजभवन द्वारा जारी अध्यादेश को बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 कहा जाएगा। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अध्यादेश लागू होने की पुष्टि की है।
263 शहरी निकायों में प्रभावी होगा आदेश:
बिहार नगर पालिका कानून में 15 वर्षों के बाद संशोधन किया गया है। इसका असर बिहार के सभी 19 नगर निगम समेत 263 नगर निकायों पर पड़ेगा। इस साल अप्रैल-मई में शहरी निकायों में चुनाव संभावित हैं। अभी तक नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर जबकि नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था।