सारस न्यूज टीम, पटना।
बिहार सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बारे में आने वाली शिकायतों के लिए राज्यस्तरीय लोकपाल का गठन कर दिया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत अब जिले के बाद राज्य स्तर पर लोकपाल से की जा सकती है। ग्रामीण विकास विभाग ने राधाकिशोर झा को लोकपाल का अध्यक्ष और देवेश नाथ दीक्षित को सचिव नामित किया है। जिलास्तरीय निर्णय को 15 दिनों के अंदर राज्य स्तरीय लोकपाल के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।केंद्र सरकार के निर्देश पर यह प्रविधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत करते हुए सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा लोकपाल के अध्यक्ष और सचिव कार्यालय बनाने को कहा गया था। गौरतलब है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने गत दिनों समीक्षा के दौरान मनरेगा लोकपाल के चयन में देरी को लेकर पर नाराजगी जताई थी।विभागीय जानकारी के मुताबिक लोकपाल न सिर्फ मनरेगा कार्यों का भौतिक निरीक्षण करेंगे बल्कि आम लोगों व मनरेगा मजदूरों से शिकायतें हासिल कर सीधे जांच कर सकेंगे। उसका निष्पादन भी 30 दिनों में करेंगे। संबंधित अधिकारियों से मनरेगा से सबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कागजात ले सकेंगे। मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर या बेरोजगारी भत्ता नहीं देने के मामलों पर वे संज्ञान भी ले सकेंगे। वे अपनी कोई रिपोर्ट विभागीय सचिव से लेकर सीधे मुख्य सचिव को दे सकते हैं।