सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
पटना बिहार में 16 नवम्बर से अनलॉक-8 लागू हो रहा है. अनलॉक 8 में बारात डीजे जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा.सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक, मनोरंजन,खेलकूद,शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पहले अनुमति लेना जरूरी है. सभी धार्मिक स्थल समान रूप से खुले रहेंगे.सिनेमा हॉल,क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकान 50% की क्षमता के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे. विवाह आयोजन की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी.अनलॉक आठ 1 सप्ताह के लिए होगा.अनलॉक 7 आज समाप्त हो रहा है. अनलॉक 8 में जांच के साथ टीकाकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है. बाहर से आने वाले लोगों की जांच का निर्देश दिया गया है.विशेष रूप से उन राज्यों में जहां कोरोना के मामले अधिक है, वहां से बिहार आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी. राज्य की सीमा, रेलवे स्टेशनों , हवाई अड्डों पर रैपिट एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है.वैसे लोगों इस जांच से छूट होगी जिनके पास 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगा. अनलॉक-8 की गाइड लाइन में मास्क पहने से लेकर सैनिटाइजर के उपयोग को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है. दुकानों में इसे अनिवार्य किया गया है. साथ ही वैसे लोगों को ही दुकानों में रखने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने दोनों डोज लिये हैं. सभी शिक्षण संस्थान भी खुले रहेंगे लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा.
अनलॉक-8, 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है. अनलॉक-7 में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है. बिहार में फिलहाल कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है लेकिन एहतियात के तौर पर अनलॉक-8 में भी अनलॉक-7 की तरह ही हिदायतें दी गई हैं.