सारस न्यूज टीम, पटना।
राज्य के सभी 81360 सरकारी विद्यालयों पर नवंबर माह से ही फिर शिकंजा कसते अफसरों का निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें 72 हजार प्रारंभिक एवं 9,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। हर सप्ताह बुधवार एवं गुरुवार को विद्यालयों को अब जिले सहित राज्य मुख्यालय के अफसरों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षी अधिकारी द्वारा बेस्ट मोबाइल ऐप पर आन द स्पाट विद्यालय की तस्वीर खींचकर अपलोड करेंगे ताकि मुख्यालय पर उसकी मॉनिटरिंग हो सके और किसी प्रकार की कमी या शिकायत पाये जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
शिक्षा विभाग ने जिलों में तैनात अफसरों को विद्यालय निरीक्षण की कमान सौंपी है, लेकिन समय-समय पर मुख्यालय के अफसर भी औचक निरीक्षण में जाएंगे। अपर मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक प्रत्येक माह जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को 11 विद्यालय निरीक्षण करने होंगे जिसमें कम से कम 8 प्रारंभिक व 3 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इसी तरह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) को हर माह 14 विद्यालय निरीक्षण करने होंगे, जिसमें 10 प्रारंभिक एवं 4 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय निरीक्षण करने होंगे। कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ) को 15 विद्यालय निरीक्षण करने होंगे जिसमें 10 प्रारंभिक विद्यालय एवं 5 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय निरीक्षण करने होंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) को 25 विद्यालय निरीक्षण करने होंगे, जिसमें 20 प्रारंभिक व 5 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।