शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।
बिहार:- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दिया है। राज्य खनन विभाग को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बालू खनन पर रोक से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बालू खनन को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला किया था उसको एनजीटी ने अपने गाइडलाइन के खिलाफ माना था और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन से रोक हटाने का निर्देश दिए हैं।