Saaras News - सारस न्यूज़ - चुन - चुन के हर खबर, ताकि आप न रहें बेखबर

हत्या के दो अलग-अलग मामलों में पूर्णिया कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दी उम्र कैद

Sep 2, 2021

बीरबल महतो, सारस न्यूज़, पूर्णिया।

चतुर्थ अपर जिला जज पूर्णिया ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को उम्र कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। धमदाहा थाना कांड संख्या 110/18 का मामला पहले न्यायालय में आया। उक्त मामले में अभियुक्त कपिलदेव मंडल ने 10 मई 2018 को सुबह नौ बजे ही दिनदहाड़े चाकू से पेट में बुरी तरह वार कर चंद्रकिशोर मंडल की हत्या कर दी थी। उक्त मामले में सूचक मृतक का चचेरा भाई श्रीधर मंडल था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि चंद्रकिशोर मंडल के पुत्र ने कपिलदेव मंडल के खेत में शौच कर दिया था जिसको लेकर वह आक्रोशित था। गुस्से में वह चाकू लेकर चंद्रशेखर मंडल के घर चला गया तथा उसे गाली-गलौज करने लगा। चंद्रशेखर ने गलती भी मानी लेकिन कपिलदेव ने गुस्से में चाकू से चंद्रशेखर पर हमला कर दिया। चाकू से उसने चंद्रशेखर के पेट में कई बार वार कर उसका अंतड़ी बाहर निकाल दिया। वह खून से लथपथ होकर गिर गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए लेकिन वह नहीं बच पाया। जज ने मामले में गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर कपिलदेव मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा उस पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया।
इसी न्यायालय ने दहेज हत्या के अन्य मामले में भी अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला कसबा थाना कांड सं. 30/16 से जुड़ा है। उक्त मामले में अभियुक्त मो तारीक ने एक लाख रुपये और साइकिल दहेज में नहीं मिलने पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। तारीक की शादी करीब आठ वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय एक लाख रुपये और साइकिल की मांग की गई जो पूरी नहीं हुई थी। इसके लिए उसने अपनी पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दी। जिसक बाद उसके परिजन ने थाना में मामल दर्ज कराया था। चतुर्थ अपर जिला जज के न्यायालय में सत्रवाद सं. 45/17 की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त मो तारीक को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!