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हर हाल में हो आदर्श आचार संहिता का अनुपालन। संहिता के उल्लंघन करने वालों पर हो त्वरित कार्रवाई:- डीएम,किशनगंज

Sep 7, 2021

बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।

जिलाधिकारी किशनगंज सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) डॉ. आदित्य प्रकाश ने पंचायत चुनाव 2021 के स्वच्छ एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा वरीय पदाधिकारी एवं सभी निर्वाची पदाधिकारी के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक किए। जिसमें पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल संचालन के निमित्त वज्रगृह, ईवीएम मैनेजमेंट प्लान, बूथों की संवेदनशीलता ,प्रशिक्षण,आदर्श आचार संहिता, चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था, कर्मियों का डेटाबेस, ईवीएम कमीशनिग, पंचायत स्तर पर कलस्टर, वाहन की उपलब्धता, बूथों पर मूलभूत सुविधा,मतगणना की तैयारी आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिदुओं पर गहन समीक्षा किए।
उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी स्तरों पर बेहतर तैयारी पूर्व से चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में ससमय करना सुनिश्चित करें। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखें, साथ ही साथ 107 की प्रस्ताव पर कार्रवाई अभिलंब करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को लेकर निर्देश दिया कि हर हाल में ससमय सभी तैयारियां अनिवार्य रूप से कर ले। बूथ पर रैम्प की व्यवस्था, बिजली एवम पानी की व्यवस्था, मॉडल बूथों की संख्या आदि को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि नामांकन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करवाया जाए।
100 मीटर परिधि में वाहन प्रवेश रहेगा वर्जित।
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले उम्मीदवारों की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिए। नाम निर्देशन के दौरान सभी उम्मीदवारों, समर्थकों ,अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन ,अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकत्र्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित गति से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी सरकारी भवन दीवार पर अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए। किसी भी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए तथा किसी भी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाना जाना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी भी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। इस पर कड़ी नजर रखना सुनिश्चित करें। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची अधिकारी द्वारा ही दिया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। हर हाल में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

धारा 107 के तहत अधिक से अधिक हो बांड डाउन
विधि व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में कहा कि असामाजिक, उपद्रवी एवम अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखे। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए रखे। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक बान्ड डाउन करना सुनिश्चित करे। आवश्यकता महसूस होने पर सीसीए के तहत भी अधिक से अधिक प्रस्ताव भेजे। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होते ही संपूर्ण पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। जिसका पूरी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाए। इस दौरान डीडीसी मनन राम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अमित कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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