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बिहार में निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के नामांकन पर सख्ती, सीएम नीतीश ने दिए जांच के आदेश।

सारस न्यूज, वेब डेस्क।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत 25% गरीब बच्चों के नि:शुल्क नामांकन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) को इस संबंध में जांच करने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिससे निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के नामांकन की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी।

RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, सभी निजी विद्यालयों को कुल सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए नि:शुल्क आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले सरकार प्रति छात्र एक निश्चित राशि प्रदान करती है, जो उस बच्चे पर होने वाले औसत खर्च के बराबर होती है।

शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसी वर्ष से निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएं। पोर्टल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और इसके माध्यम से इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी।

इस कदम का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना और सभी बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है।


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