बीरबल महतो, सारस न्यूज़।
प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 और 2011 के प्रविधान के तहत निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना अति आवश्यक है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक निजी विद्यालय को प्रस्वीकृति पहले जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड दी जाती थी। अब प्रस्वीकृति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ई-संवर्धन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर गाइडलाइन प्रक्रिया को पूरा करते हुए आनलाइन आवेदन कर प्रारंभिक निजी विद्यालय के संचालक प्रस्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी प्रारंभिक विद्यालयों को आनलाइन दस्तावेज अपलोड करवाने होंगे। दस्तावेज अपलोड संबंधित कार्य के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके उपरांत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी प्रारंभिक विद्यालयों का निर्धारित मापदंड के तहत जांचोपरांत प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। जिससे कि 31 दिसंबर तक पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी प्रारंभिक विद्यालय का क्यूआर कोड वाला प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत हो सके। अब तक जिला अंतर्गत निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति के लिए जो प्राप्त आवेदन अब तक लंबित हैं। वैसे मामलों में नई व्यवस्था के तहत प्रस्वीकृति के लिए आनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। किसी भी निजी विद्यालय का संचालन प्रस्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद ही 31 दिसंबर के बाद से संचालित हो सकेंगे।