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पूर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 34 साल पुराने रोडरेज मामले में सश्रम कारावास की सजा

सारस न्यूज टीम, नई दिल्ली।

पुर्व क्रिकेटर व कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। यह रोड रेज का मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू उस समय क्रिकेटर थे। इन्हें पहले इस मामले में राहत मिल गई थी। लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उसपर सुनवाई करते हुए सिद्धू को एक साल सश्रम यानी कठोर कारावास की सजा सुनाई गई हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत सिद्धू पर 34 साल पहले केस दर्ज हुआ था। इसमें अधिकतम एक साल की सजा ही हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक, अब सिद्धू को पंजाब पुलिस कस्टडी में लेगी। पीड़ित के परिवार ने सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी उठाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

ज्ञात हो कि 1998 में सिद्धू ने पटियाला के एक मार्केट में 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से मारपीट की थी। इसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इस मामले में सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में केस चला। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था लेकिन 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने रोड रेज मामले में सिद्धू पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है।

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