सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
अब चलती ट्रेन में रात 10 बजे के बाद यात्री को मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। यही नहीं तेज आवाज में गाना भी नहीं सुन सकेंगे। पूर्वोत्तर सीमांत (एनएफ) रेलवे के सीपीआरओ गुनीत कौर के अनुसार यात्रियों से इस तरह की अक्सर शिकायतें मिलने के कारण इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान रात्रि में आपस में, मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने या फिर गाना सुनने से बचने की सलाह दी गई है। ताकि सहयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके।
उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के बाद फोकस लाइट को छोड़कर केबिन में अन्य लाइट के प्रयोग ना करने और रात्रि 10 बजे के बाद कोच में आपस में वार्तालाप के दौरान सहयात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी यात्रियों से विशेष अनुरोध करते हुए टिकट चेकिंग स्टाफ, रेल सुरक्षा बल, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ को भी निर्देश जारी किया गया है कि रात्रि में कार्य निष्पादन के दौरान अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का शोरगुल और तेज आवाज ना करने के लिए यात्रियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। यही नहीं रेलकर्मियों को खुद भी इसके प्रति सजग रहेंगे।
नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब आसपास के कोई यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकता और न ही तेज गाने सुन सकता है। इसकी शिकायत मिलने पर रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वरीय नागरिक, दिव्यांगजन और अकेली यात्रा कर रहीं महिला यात्रियों को रेलकर्मचारियों द्वारा जरूरत पडऩे पर तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी।