सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। इस अभियान के तहत, लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर उसकी सेल्फी ‘harghartiranga.com’ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा फहराने के लिए कौन-कौन से नियमों का पालन करना ज़रूरी है? आज हम आपको इन नियमों और उनके उल्लंघन पर मिलने वाली सजा के बारे में बताएंगे।
तिरंगा फहराने के नियम:
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में सभी नागरिकों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी लोगों से तिरंगा फहराकर उसकी सेल्फी वेबसाइट पर अपलोड करने का आग्रह किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराने के लिए क्या नियम हैं?
राष्ट्रीय ध्वज का सही उपयोग:
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के तहत किया जाता है। इसके अनुसार, कोई भी नागरिक किसी भी दिन और अवसर पर तिरंगा फहरा सकता है, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तिरंगा फहराते समय केसरिया पट्टी को हमेशा ऊपर की ओर रखना चाहिए। ध्वज को गलत तरीके से प्रदर्शित करना या फहराना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
घर पर तिरंगा फहराने के नियम:
भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, कोई भी नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है। लेकिन इसे सम्मान की स्थिति में और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ध्वज को जमीन या किसी गंदी जगह पर नहीं रखा जा सकता, और फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा, तिरंगे को अन्य ध्वजों के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराया जाना चाहिए।
किन स्थानों पर तिरंगे का उपयोग नहीं:
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वस्त्रों, वस्तुओं को लपेटने या बांटने के लिए नहीं किया जा सकता। ध्वज को जमीन, फर्श, या पानी में स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। वक्ता की मेज या मंच को ढकने के लिए तिरंगे का उपयोग करना भी मना है।
वाहनों पर तिरंगा फहराने के नियम:
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर अक्सर लोग अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी को अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति नहीं है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुच्छेद 3.44 के अनुसार, केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को गाड़ी पर तिरंगा फहराने का अधिकार है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, और न्यायपालिका के उच्च पदाधिकारी शामिल हैं।
राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सजा:
क्या आप जानते हैं कि तिरंगे का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 के तहत, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है। इसमें तिरंगे को जमीन पर रखना, उल्टा फहराना, या फटा और मैला-कुचैला ध्वज लहराना शामिल है।