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अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचार संबंधी नियमानुसार प्राथमिकी हर हाल में सुनिश्चित किया जाए :- डीएम

Dec 24, 2021

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।

किशनगंज के समाहरणालय स्थित सभागार कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक। जिलाधिकारी डॉ० आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आहूत की गई। बैठक में उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्तुत एजेंडा की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति पर अत्याचार संबंधी नियमानुसार प्राथमिकी हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी शंकर सिंह को निर्देश दिया कि उक्त अधिनियम का सघन प्रचार- प्रसार विशेषकर महादलित टोला में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति -जनजाति अत्याचार अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाय।

पीड़ित को प्रावधान के अनुसार समुचित लाभ मुहैया कराए जाने का निर्देश दिया, साथ ही उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायगी तथा इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन समय सीमा के अंदर हो। जिलाधिकारी ने उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक व पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित थानावार दर्ज मामलों में ससमय आरोप पत्र दायर करना सुनिश्चित कराए। साथ ही, निर्देश दिया कि यदि दर्ज मामलों में पीड़ितों अथवा गवाहों को अभियुक्तों द्वारा धमकाया या डराया जाता है तो ऐसे मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध विधि सम्मत आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

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