शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज -सत्रवाद संख्या 93/2019 बहादुरगंज थाना कांड संख्या 253/2018 धारा 302 IPC के तहत अभियुक्त बदरूल आलम पिता – हवेबुल रहमान पता – मरालटोला डोहर थाना – कोचाधामन जिला- किशनगंज को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आज दिनांक 30-10-2021 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार के न्यायालय से आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड का सजा सुनाया गया है |
इस वाद मैं लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण प्रसाद साहा द्वारा वाद का सफल संचालन के कारण ही मृत्तिका तमन्ना आफरीन को न्याय मिल सका |इस वाद मैं कई गवाह पक्षद्रोही भी हो गए थे । उक्त जानकारी सत्यनारायण प्रसाद ने दी l