शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।
कोविड दिशा-निर्देशों के साथ वसंत पंचमी मनाने का निर्देश, डीजे बजाने पर सख्त मनाही किशनगंज ज़िला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक डॉ इनामुल हक मेंगनू की संयुक्त अध्यक्षता में सरस्वती पूजा/वसंत पंचमी के शांतिपूर्ण एवं कोविड दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए मनाए जाने के लिए सभी थानाध्यक्ष, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ वीसी के माध्यम से बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आहुत की गई। बैठक में डीटीओ, एसडीएम, एसडीपीओ, किशनगंज नगर कार्यपालक पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित रहें।सर्वप्रथम बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, शाहनवाज अहमद नियाजी ने राज्य सरकार द्वारा त्यौहारों के संबंध में जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कोविड दिशा-निर्देशों के अनुपालन की अनिवार्यता पर बल दिया। सरस्वती पूजा के अवसर पर सभी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी पर रोक लगाने की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्ष को सभी पूजा समिति के आयोजकों से अपना नाम व मोबाइल नंबर थाना में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। सभी थानेदारों को मूर्ति विसर्जन के रूट का सत्यापन करा लेने का निर्देश देते हुए बताया गया कि रूट में बिना अनुमति के परिवर्तन नहीं होगा।
बैठक में जिलाधिकारी, डॉ आदित्य प्रकाश ने सभी प्रखंड में विधि व्यवस्था संधारण और विसर्जन की तैयारियों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रखंड में शांति समिति की बैठक और आयोजको से आवश्यक जानकारी लिए जाने की सूचना प्राप्त किया गया। उन्होंने बताया कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है तथा बताया कि लाउडस्पीकर का प्रयोग अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। विसर्जन जुलूस के लिए भी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा और विसर्जन जुलूस में सीमित संख्या में पूजा समिति के सदस्यों को रखने का निर्देश दिया गया। विसर्जन जुलूस में धारदार हथियार लेकर चलना मना है। अतएव डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि थाना स्तर से विसर्जन मार्ग पर विसर्जन जुलूस हेतु लाइसेंस पूर्व से निर्गत कर अनुपालन सुनिश्चित कराएं। एतद संबध में जिला में 75 चिन्हित स्थल पर पुलिस पदाधिकारी, पर्याप्त पुलिस बल और आवश्यकतानुसार दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला संयुक्त आदेश के द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना समाहरणालय और अस्थाई नियंत्रण कक्ष की स्थापना फलपट्टी चौक पर की गई है। शहर में 8 गस्ती दल में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पेट्रोलिंग करेंगे। 75 स्थान चिन्हित कर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि पूजा समितियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि बहती धारा में मूर्ति का विसर्जन नहीं करना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार ही मूर्ति का विसर्जन किया जाना है। पूजा के दौरान अश्लील गाने बजाने की अनुमति नहीं है। अश्लील गाने बजाने वाले पूजा समितियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ इनामुल हक मेंगनू ने निर्देश दिया कि सभी आयोजकों को जुलूस हेतु अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को जुलूस के रूट का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया। हुड़दंगबाजी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। मनमर्जी करने की अनुमति पूजा समितियों को नहीं है। सकारात्मक कार्य करते हुए पूजा को सफल बनाना है एवं नकारात्मक मानसिकता से बचना है। विसर्जन जुलूस में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की अनुमति दी गई है। पुनः डीएम द्वारा बताया गया कि संवेदनशील पूजा स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करनी है। सुनिश्चित किया जाना है कि इस अवसर पर विधि व्यवस्था को बनाए रखा जाए। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना उत्पन्न हो। अफवाहों पर काफी अलर्ट रहना है। उन्होंने कहा कि पूजा समितियों के सदस्यों को निर्देशित किया जाय कि 6-7 फरवरी को प्रतिमा का विसर्जन कराएं और इस दौरान सरकारी निर्देशों का अनुपालन करें। नदी की मुख्यधारा में प्रतिमा का विसर्जन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मेला का आयोजन ना किया जाए। उक्त बैठक में डीएम एसपी के अतिरिक्त अपर समाहर्त्ता ब्रजेश कुमार, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा वीसी के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।