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विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांवों का निरीक्षण।


सारस न्यूज, किशनगंज।


आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज द्वारा कोचाधामन प्रखंड के मझगामा पंचायत अंतर्गत रूहिया गांव का भ्रमण किया गया। निरीक्षण के दौरान बीएलओ पर्यवेक्षक श्री जितेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।

जिला पदाधिकारी महोदय ने पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आमजनों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। ग्रामीणों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखीं। जिला पदाधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उनके त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर मझगामा पंचायत के मुखिया श्री नसीम अंसारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

इसके उपरांत जिला पदाधिकारी ने मझगामा पंचायत अंतर्गत रंगामणि गांव का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में बीएलओ पर्यवेक्षक श्री जितेंद्र कुमार एवं बीएलओ श्री नौशाद आलम उपस्थित थे। उन्होंने बीएलओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। रंगामणि गांव में भी उन्होंने ग्रामीणों से समस्याएं सुनीं तथा उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इसके अलावा जिला पदाधिकारी द्वारा कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत तेघरिया पंचायत के बेहिचाकुट्टी गांव का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बीएलओ पर्यवेक्षक श्री सिकंदर आलम एवं बीएलओ श्री निर्मल कुमार उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने ऑनलाइन कार्य पर विशेष बल देते हुए कहा कि नेटवर्क की समस्या होने पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य जारी रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन हेतु प्राप्त सभी दस्तावेजों का समुचित सत्यापन कर ऑनलाइन पोर्टल पर समयबद्ध अपलोड सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान Enumeration Form (गणना प्रपत्र) के साथ जन्म तिथि एवं जन्म स्थान की घोषणा के समर्थन में नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई उपयुक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना है:

  1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
  2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/LIC/PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज।
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  4. पासपोर्ट।
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
  6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
  8. ओबीसी/एससी/एसटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र।
  9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी उपलब्ध हो)।
  10. राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।
  11. सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न हो।



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