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गलगलिया पुलिस ने गाड़ी में छिपाकर बिहार ले जा रहे 388.8 लीटर शराब के साथ दो तस्कर को पीछा कर किया गिरफ्तार।

विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया।

गलगलिया पुलिस व उत्पाद टीम ने सोमवार की देर संध्या गलगलिया मद्य निषेध चेकपोस्ट पर बंगाल से कार में छिपाकर बिहार लाये जा रहे विदेशी शराब के साथ दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस को चकमा देकर दोनों तस्कर वाहन के साथ भाग निकले थे मगर पुलिस ने पीछा कर वाहन सहित दोनों तस्करों को धर दबोचने में कामयाब रही।

गिरफ्तार दोनों तस्कर दरभंगा जिला के शक्ति कुमार उर्फ मोनु सिंह उम्र 25 वर्ष, पिता- विजय कुमार सिंह, साकिन ० जेलकोना, लहरियासराय, वार्ड नं ० 03 थाना बहादूरपुर एवं जयगोविंद चौधरी, उर्फ सोनु चौधरी उम्र 30 वर्ष, पिता राजबहादूर चौधरी, साकिन ० दुलारपुर, वार्ड नं ० 07, थाना सदर, बताया गया।

शराब तस्कर द्वारा चार पहिया वाहन से 388.8 लीटर अंग्रेजी शराब छुपाकर बंगाल से शराब लेकर बिहार-बंगाल सीमा के गलगलिया एनएच 327ई होकर बिहार के दरभंगा जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने मद्य निषेध चेकपोस्ट पर ही शराब बरामद कर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार गलगलिया थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष शाहनवाज खाँ द्वारा संध्या गश्ती दल को अविलंब गलगलिया मद्यनिषेध चेकपोस्ट पर शराब के विरुद्ध वाहन जाँच करने को कहा गया जिसके बाद स०अ०नि० सुदर्शन सिंह ने गश्ती दल को लेकर मद्य निषेध चेकपोस्ट पहुंच उत्पाद पुलिस के साथ बंगाल से आने वाले वाहनों की जाँच शुरू कर दी।

तभी संध्या करीब 07 बजे बंगाल के तरफ से एक काले रंग का (सेप्टिवा एलटीजेड चेवरोलेट) चार पहिया वाहन जेएच -10 एए 5555 को चेकिंग के लिए रोकने पर चालक सहित सवार दोनों तस्कर हड़बड़ाने लगे और वाहन चालक ने चकमा देकर गाड़ी को तेज रफ्तार में भगा दिया।

मगर पुलिस ने करीब 02 किलोमीटर वाहन का पीछा कर बालूबाड़ी स्थित अभय चाय फैक्ट्री के पास दबोच लिया। वहीं गाड़ी की तलाशी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। बिहार में शराबबंदी और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत राज्य में शराब के इस्तमाल, निर्माण, भंडारण, व्यापार, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध है।

इस संबंध में गलगलिया प्रभारी थानाध्यक्ष शाहनवाज खाँ ने बताया कि चेकपोस्ट पर शराब के विरुद्ध तलाशी के दौरान 180 एमएल का कुल 2160 बोतल यानि कुल 388.800 लीटर ऑफीसर चॉइस विदेशी शराब बरामद हुआ है। बताया गया कि जब्ती प्रक्रिया के बाद उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) व 41(1) के तहत उक्त दोनों तस्कर व वाहन मालिक के विरुद्ध कांड सं 19/23 दर्ज कर पकड़े गए दोनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में मंगलवार को जेल भेज दिया गया है।

वहीं इस कार्रवाई में उत्पाद कार्यालय से स०अ०नि० चंदेश्वर मंडल, स०अ०नि० राजेश कुमार एवं सिपाही गृह रक्षक केदार कुमार, देवेन्द्र प्रसाद सिंह, सिपाही
पप्पू कुमार दास एवं रविश रंजन शामिल थे।


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