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जीवन प्रमाणीकरण नही कराने पर बंद हो सकता है पेंशन

सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।

सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत चल रहे पेंशन योजना, यथा विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। वर्ष में एक बार पेंशन लाभार्थियों को अपने जीवित होने का प्रमाण बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा देना पड़ता है। इसके लिए लाभार्थी निकटतम ब्लॉक ऑफिस जा कर निःशुल्क या निकटतम वसुधा केंद्र जा कर अपना जीवन प्रमाणीकरण करा सकते है। वसुधा केंद्र में इसका शुल्क ₹ 5 निर्धारित है।


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