बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।
शनिवार को प्रखंड में पंचायत चुनाव को ले नामांकन के चौथे दिन अभ्यर्थी व उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। नॉमिनेशन के कारण ब्लॉक रोड में भी काफी भीड़ रही। ब्लॉक रोड से होकर विभिन्न यात्री वाहनों में सवार व पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। नामांकन में एक प्रस्तावक व अभ्यर्थी मात्र दो लोगों को ही अंदर जाने की प्रशासनिक अनुमति थी। आगामी 24 नवंबर को प्रखंड ठाकुरगंज में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के तीसरे दिन 245 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। तीन दिन में अब तक 374 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ सुमित कुमार ने बताया कि नामांकन के तीसरे दिन 245 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। सर्वाधिक 129 नामांकन ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए हुआ है। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन मुखिया के लिए 19, पंचायत समिति सदस्य के लिए 17, ग्राम कचहरी पंच के लिए 72 एवं सरपंच के लिए 08 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए गए। उन्हें प्रखंड में कुल छह में से पांच पदों के लिए नामांकन लिया जा रहा है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए अनुमंडल कार्यालय किशनगंज में नामांकन पर्चा दाखिल लिया जा रहा है। बीडीओ ने बताया कि अब तक वार्ड सदस्य पद के लिए सर्वाधिक 204, पंच सदस्य पद के लिए 89 तथा मुखिया के लिए 32, सरपंच पद के लिए 18 व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 28 कुल 245 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव 2021 में प्रत्याशी बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित अहर्ता (क्वालिफिकेशन) पूरी करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर कई निर्देश दिए हैं जिसमें कहा है कि किसी भी पद के लिए नामांकन कराने वाले अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यहां तक कि 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक भी नहीं बनेगा।उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार संबंधित प्रखंड के किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इसी प्रकार सरपंच व पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा। जिला परिषद पद के लिए जिले का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा। जबकि पंच व वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा।