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ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन के लिए किया गया एनाउंसमेंट। बिना मास्क पहने दो रेलयात्रियों से वसूला गया जुर्माना

बीरबल महतो, सारस न्यूज़, किशनगंज।

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क एक कारगर उपाय रहा है। ऐसे में सभी यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने से पहले यात्री के चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। बिना मास्क के प्लेटफार्म के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर कोई यात्री प्लेटफार्म पर बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उक्त बातों की जानकारी देते हुए राजकीय रेल सहायक थाना, ठाकुरगंज के थानाध्यक्ष रामदयाल उरांव ने बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रेलवे स्टेशन ठाकुरगंज में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे प्रशासन ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दो रेलयात्री को मास्क न पहने ठाकुरगंज स्टेशन प्रवेश पर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान स्टेशन पर ट्रेनों से आने-जाने वाले रेल यात्रियों को एनाउंस कर सख्त हिदायत दी जा रही है कि स्टेशन पर बिना मास्क पहने प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यात्रियों को कुछ और जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्लेटफार्म या ट्रेन में एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने, इधर-उधर न थूकने, इस्तेमाल मास्क इधर-उधर न फेकने, यात्रा के दौरान खुद के सामान को दूसरे से साझा न करने, खांसते और छींकते समय अपनी नाक-मुंह को रुमाल से ढकने, यात्री को खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करने आदि बातें एनाउंसमेंट की गई।

उन्होंने बताया कि मास्क लगाने वाले यात्रियों का चालान काटा जाएगा। उनके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। ऐसे में यात्री अगर ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं या रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं तो वह मास्क जरूर लगाकर जाएं। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क लगाना चाहिए, जिससे कोरोना संक्रमण का फैलाव रोका जा सके।

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