सारस न्यूज़ टीम, सारस न्यूज़।
अगर पति व पत्नी दोनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दोनों में से किसी एक को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकारी नौकरी व पेंशन उठाने वालों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसान परिवार में कोई टैक्स देता हो तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उक्त बातों की जानकारी बीएओ राजेश कुमार ने देते हुए बताया कि इसी तरह यदि कोई किसान अपनी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्य के लिए कर रहा है या दूसरों की खेतों में खेती का काम करता है तो वह भी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है बल्कि उसके पिता या दादा के नाम पर है तो ऐसे लोग योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मी, वर्तमान व पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पेशेवर पंजीकृत डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य आदि इस योजना के हकदार नहीं माने जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों का अब सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण का काम पंचायतों में ग्राम सभा बुलाकर किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद अंकेक्षण चरम पर होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभुक किसानों को प्रत्येक वर्ष तीन किश्तों में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। फिलहाल प्रखंड में इस योजना से करीब 14 हजार पांच सौ किसान लाभान्वित हो रहे हैं।