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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ठाकुरगंज नगर पंचायत को राज्य में मिला चौथा स्थान।

Jun 17, 2021

बीरबल महतो, ठाकुरगंज डॉट कॉम। कोरोना काल में उपजे हालात से रेहड़ी और पटरी यानी फुटकर विक्रेताओं व दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में राज्य भर में ठाकुरगंज नगर पंचायत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। उक्त बातों की जानकारी देते हुए नपं अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी ने बताया कि ठाकुरगंज नगर पंचायत के लिए यह गौरव की बात है कि कोरोना के कारण प्रभावित हुए रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को नपं कर्मी व बैंक अधिकारियों के अथक प्रयास से नगर के अधिक से अधिक इन दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के लिए कुल 398 वेंडरों ने आवेदन दिया था। इसके विरुद्ध जांचोपरांत 190 आवेदन को दस हजार रुपये का ऋण देने के लिए स्वीकृत किए गए और 67.23 प्रतिशत एचीवमेंट के साथ अब तक  118 लोगों को योजना का लाभ प्रदान करते  हुए ऋण वितरण किया गया है। शेष को भी जल्द कागजी प्रक्रिया के बाद उक्त योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा। जाहिर है जिस मकसद के साथ योजना शुरू की गई थी, उसका लाभ लॉकडाउन से प्रभावित वेंडरों को प्राप्त हुआ है। इसमें बैंक और संबंधित सहकारी संस्थाएं भी ऋण देने में रुचि ली हैं।इसके लिए नगर पंचायात इनका आभार प्रकट करता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष एक जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को शुरूआत की थी। रेहड़ी और पटरी वेंडरों को खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दस हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया था। स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। पात्र को कर्ज की वापसी एक वर्ष के अंदर करनी है। बैंक ब्याज दर के अनुसार लाभार्थी को सात फीसदी ब्याज देना होगा। शेष ब्याज सरकार देगी। कर्ज अदायगी समय से करने वाले दुकानदार दोबारा भी ऋण ले सकेगा। उन्होंने बताया कि योजना में सैलून संचालक, जूता गांठने वाले, पनवाड़ी, कपड़े धोने वाले, सब्जियां-फल बेचने वाले, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले, ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले, फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं, किताबें,स्टेशनरी वाले और कारीगर को शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि आवेदक स्थानीय निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत केवल छोटे सड़क विक्रेताओं को ही पात्र माना जाएगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है।

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