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दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने नहीं देने पर इंडिगो एयरलाइंस को 5 लाख का जुर्माना।

सारस न्यूज टीम, रांची।

एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए ) ने एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने के चलते इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई की है। इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

घटना को लेकर डीजीसीए ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है। रेग्युलेटर ने कहा कि कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिति को और खराब किया। इस मामले में उन्हें ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना था, बच्चे के साथ सहृदयता के साथ पेश आना था ताकि वो शांत होता। ऐसा करने से कंपनी के कर्मचारियों को यात्री को विमान में चढ़ने से मना करने जैसा एक्स्ट्रीम कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।

डीजीसीए ने कहा- विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे। इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।

बताते चलें कि इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। कंपनी की पहचान सस्ती फ्लाइट सेवा और समयबद्धता को लेकर है। घरेलू एविएशन मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। इंडिगो के बेड़े में 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर अपनी सर्विसेस देती है।

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