Saaras News - सारस न्यूज़ - चुन - चुन के हर खबर, ताकि आप न रहें बेखबर

शराबबंदी कानून तोड़नेवाले को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, दोषियों की हो रही पहचान

सारस न्यूज टीम, पटना।

बिहार में शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई में तेजी आई है। राज्य में शराबबंदी से जुड़े कांडों के ट्रायल में तीन गुना से भी अधिक तेजी आई है। इसके साथ ही सजा दर भी बढ़ी है। मार्च में 127 केस का ट्रायल हुआ था जिसमें 84 को सजा सुनाई गई थी। वहीं सिर्फ अप्रैल में 409 केस का ट्रायल पूरा किया गया है, जिसमें 398 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, जबकि 55 दोषमुक्त करार दिए गए हैं।

अब तक 1553 को मिल चुकी है सजा 
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने प्रेस वार्ता में बताया कि शराबबंदी लागू होने से लेकर अभी तक एक लाख 16 हजार से अधिक मामलों का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसमें 2,372 ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं। इसमें 1,553 व्यक्तियों को सजा दी गई है, जबकि 819 व्यक्ति को दोषमुक्त करार दिया गया है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के दोषी अभियुक्तों की पहचान कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले। 

14 मई को लोक अदालत, निबटेंगे पुराने मामले
राज्य के सभी जिलों में 14 मई को लोक अदालत भी लगाई जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में शराबबंदी से जुड़े पुराने मामलों का निबटारा किया जाएगा। खासकर शराबबंदी की धारा-37 यानी पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने वाले लोगों की बड़े स्तर पर सुनवाई होगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!