अररिया न्यायमंडल के उत्पाद न्यायालय-01 के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को साढ़े 02 साल पुराने शराब तस्करी के मामले में नरपतगंज थाना क्षेत्र के जिमराही वार्ड 03 के निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव (पिता- उपेंद्र यादव) को 05 साल की कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 01 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त 06 महीने की सश्रम सजा भुगतनी होगी।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 मार्च 2021 की घटना है, जब एसएसबी 56वीं वाहिनी के पदाधिकारी शिव कुमार गश्ती पर थे। गुप्त सूचना मिलने पर, उन्होंने अपनी टीम के साथ इलाके में छापा मारा। जैसे ही प्रमोद कुमार यादव ने एसएसबी टीम को देखा, वह अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया।
मोटरसाइकिल की तलाशी में 08 बोतल नेपाली ब्लैक ओक शराब (प्रति बोतल 750 मिलीलीटर) बरामद हुई, जिसका कुल मिलाकर 06 लीटर था। इसके बाद नरपतगंज (बसमतिया) थाना में मामला दर्ज किया गया (कांड संख्या 140/2021)।
सभी गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने प्रमोद कुमार यादव को दोषी पाया। सजा के मुद्दे पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरुण कुमार ठाकुर और दिव्य ज्योति सेन ने कम से कम सजा देने की अपील की, लेकिन न्यायालय ने आरोपी को 05 साल की सजा सुनाई।
सारस न्यूज़, अररिया।
अररिया न्यायमंडल के उत्पाद न्यायालय-01 के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को साढ़े 02 साल पुराने शराब तस्करी के मामले में नरपतगंज थाना क्षेत्र के जिमराही वार्ड 03 के निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार यादव (पिता- उपेंद्र यादव) को 05 साल की कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 01 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त 06 महीने की सश्रम सजा भुगतनी होगी।
इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 मार्च 2021 की घटना है, जब एसएसबी 56वीं वाहिनी के पदाधिकारी शिव कुमार गश्ती पर थे। गुप्त सूचना मिलने पर, उन्होंने अपनी टीम के साथ इलाके में छापा मारा। जैसे ही प्रमोद कुमार यादव ने एसएसबी टीम को देखा, वह अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया।
मोटरसाइकिल की तलाशी में 08 बोतल नेपाली ब्लैक ओक शराब (प्रति बोतल 750 मिलीलीटर) बरामद हुई, जिसका कुल मिलाकर 06 लीटर था। इसके बाद नरपतगंज (बसमतिया) थाना में मामला दर्ज किया गया (कांड संख्या 140/2021)।
सभी गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने प्रमोद कुमार यादव को दोषी पाया। सजा के मुद्दे पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरुण कुमार ठाकुर और दिव्य ज्योति सेन ने कम से कम सजा देने की अपील की, लेकिन न्यायालय ने आरोपी को 05 साल की सजा सुनाई।
Leave a Reply