अररिया: अररिया पुलिस और अभियोजन शाखा (स्पीडी ट्रायल) के संयुक्त प्रयास से बोसी थाना कांड संख्या 126/22, दिनांक 13 दिसंबर 2022 के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित था। दोषी पाए गए अभियुक्तों में मंनिद कुमार पासवान, पिता- गुरुदेव पासवान और गुड्डू कुमार पासवान, पिता- स्व. नैयन पासवान, दोनों साकिन वार्ड संख्या 16, थाना बोसी, जिला अररिया के निवासी हैं। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अररिया पुलिस ने बताया कि यह सजा पुलिस और अभियोजन की तेज कार्रवाई के कारण संभव हो पाई। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बताया।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
अररिया: अररिया पुलिस और अभियोजन शाखा (स्पीडी ट्रायल) के संयुक्त प्रयास से बोसी थाना कांड संख्या 126/22, दिनांक 13 दिसंबर 2022 के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित था। दोषी पाए गए अभियुक्तों में मंनिद कुमार पासवान, पिता- गुरुदेव पासवान और गुड्डू कुमार पासवान, पिता- स्व. नैयन पासवान, दोनों साकिन वार्ड संख्या 16, थाना बोसी, जिला अररिया के निवासी हैं। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अररिया पुलिस ने बताया कि यह सजा पुलिस और अभियोजन की तेज कार्रवाई के कारण संभव हो पाई। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बताया।
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