नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के तहत PDR एक्ट के अंतर्गत सरकारी बकाया राशि एवं बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली हेतु लंबित निर्गत वारंट (BW) के क्रियान्वयन के लिए 27 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक “वारंट सप्ताह” मनाया जा रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा सभी नीलाम पत्र देनदारों को सूचित किया गया है कि वे अपने संबंधित बकाया राशि को शीघ्र संबंधित बैंक या सरकारी विभाग में जमा कराएं। अन्यथा, बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है।
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, अररिया ने जानकारी दी कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नीलाम पत्र प्रशाखा, अररिया से संपर्क किया जा सकता है।
सारस न्यूज, अररिया।
नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के तहत PDR एक्ट के अंतर्गत सरकारी बकाया राशि एवं बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली हेतु लंबित निर्गत वारंट (BW) के क्रियान्वयन के लिए 27 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक “वारंट सप्ताह” मनाया जा रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा सभी नीलाम पत्र देनदारों को सूचित किया गया है कि वे अपने संबंधित बकाया राशि को शीघ्र संबंधित बैंक या सरकारी विभाग में जमा कराएं। अन्यथा, बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है।
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, अररिया ने जानकारी दी कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नीलाम पत्र प्रशाखा, अररिया से संपर्क किया जा सकता है।
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