भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने टेक कंपनी गूगल पर एक बार फिर जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने इस बार गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने गूगल पर प्लेस्टोर नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का उचित उपयोग न करने के आरोप में ये जुर्माना लगाया है। इससे पहले सीसीआई ने अमेरिकी कंपनी पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही सीसीआई ने गूगल को अनफेयर व्यपार सिस्टम को बंद करने का भी निर्देश दिया।
सीसीआई ने निश्चित समय सीमा का दिया अल्टीमेटम भी दिया है। सीसीआई ने कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के तहत अपने व्यवहार को बदलने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी सीसीआई ने गूगल पर एंड्रायड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करने पर जुर्मना लगाया था। यह एक हफ्ते से भी कम समय में गूगल के खिलाफ सीसीआई का दूसरा बड़ा एक्शन है। गूगल को कुछ दिनों पहले ही 1,337.76 करोड़ का जुर्माना लगा था। बता दें कि 20 अक्टूबर को, सीसीआई ने एंड्राइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और सर्च इंजन कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक सिस्टम को रोकने और बंद करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देखा कि गूगल ने एंड्रायड ओएस के माध्यम से एप स्टोर पर तो अपने एकाधिकार का दुरुपयोग किया ही है, साथ ही गूगल क्रोम एप के जरिये गैर-ओएस में भी अपनी मजबूत स्थिति को सुरक्षित किया है।
गूगल ने जुर्माने के बाद बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि गूगल ने एंड्रायड ओएस में अपने एकाधिकार का उपयोग करते हुए यूट्यूब के जरिये आनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म पर भी अपनी जगह मजबूत की है। हालांकि सीसीआई ने जो जुर्माना लगाया उसके बाद, गूगल ने कहा था कि वह वाचडाग द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी काम के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले की समीक्षा करेगा। गूगल ने सीसीआई द्वारा दिए गए इस आदेश को भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका करार दिया था।
सारस न्यूज, वेब डेस्क।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने टेक कंपनी गूगल पर एक बार फिर जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने इस बार गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने गूगल पर प्लेस्टोर नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का उचित उपयोग न करने के आरोप में ये जुर्माना लगाया है। इससे पहले सीसीआई ने अमेरिकी कंपनी पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही सीसीआई ने गूगल को अनफेयर व्यपार सिस्टम को बंद करने का भी निर्देश दिया।
सीसीआई ने निश्चित समय सीमा का दिया अल्टीमेटम भी दिया है। सीसीआई ने कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के तहत अपने व्यवहार को बदलने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी सीसीआई ने गूगल पर एंड्रायड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करने पर जुर्मना लगाया था। यह एक हफ्ते से भी कम समय में गूगल के खिलाफ सीसीआई का दूसरा बड़ा एक्शन है। गूगल को कुछ दिनों पहले ही 1,337.76 करोड़ का जुर्माना लगा था। बता दें कि 20 अक्टूबर को, सीसीआई ने एंड्राइड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और सर्च इंजन कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक सिस्टम को रोकने और बंद करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देखा कि गूगल ने एंड्रायड ओएस के माध्यम से एप स्टोर पर तो अपने एकाधिकार का दुरुपयोग किया ही है, साथ ही गूगल क्रोम एप के जरिये गैर-ओएस में भी अपनी मजबूत स्थिति को सुरक्षित किया है।
गूगल ने जुर्माने के बाद बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि गूगल ने एंड्रायड ओएस में अपने एकाधिकार का उपयोग करते हुए यूट्यूब के जरिये आनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म पर भी अपनी जगह मजबूत की है। हालांकि सीसीआई ने जो जुर्माना लगाया उसके बाद, गूगल ने कहा था कि वह वाचडाग द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी काम के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले की समीक्षा करेगा। गूगल ने सीसीआई द्वारा दिए गए इस आदेश को भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका करार दिया था।
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