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आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओ की नियुक्ति का बहाली में धांधली; बिहार में बदल गया नियम, सरकार ने बनाई नियमावली।

सारस न्यूज टीम, पटना।

आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए अब आम सभा नहीं होगी। अभ्यर्थी के लिए इंटर पास होना शैक्षणिक योग्यता होगी। अभ्यर्थियों में जिसे सबसे अधिक होंगे उसका चयन होगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन की नियमावली तैयार कर ली गई है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि ऐसी संभावना है कि कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाए। 

मुख्‍यमंत्री के जनता दरबार में आई थी धांधली की शिकायतें

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब दूसरी बार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को आरंभ किया था तब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में धांधली के मामले बड़ी संख्या में आने लगे। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में ही संबंधित महकमे के अधिकारी को यह निर्देश दिया कि पूरे मामले की जांच की जाए। अधिकतर शिकायतों के मूल में यह था कि जिनका आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका के रूप में चयन हुआ उससे अधिक अंक उनका था, पर आम सभा बुलाकर कम अंक वाले का चयन कर लिया गया। आम सभा के बारे में उन्हें सूचित भी नहीं किया गया। 

मंत्री बोले-कैबिनेट बैठक में नियमावली को मिलेगी मंजूरी

बड़ी संख्या में धांधली सामने आने पर समाज कल्याण विभाग ने यह तय किया कि आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए आम सभा की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाए। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने इस आशय की बात कही थी। अब नियमावली के अस्तित्व में आने के बाद धांधली की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। यह नए स्तर पर होने वाले चयन में प्रभावी होगा। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका 65 वर्ष की उम्र में स्वत: कार्यमुक्त हो जाती हैं। उनके कार्यमुक्त होने के बाद हुई रिक्ति तथा अनियमितता के आरोप में कार्यमुक्त हुईं सेविका और सहायिका के बाद खाली हुई जगह पर नई नियमावली के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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