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नगर पंचायत ठाकुरगंज चुनाव में आरक्षण पर खत्म हुआ संशय, पूर्व की तरह ही लागू रहेगी आरक्षण व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग ने ज़ारी किया निर्देश।


सारस न्यूज, किशनगंज।

नगर पंचायत ठाकुरगंज चुनाव में वार्डों के आरक्षण पर संशय अब खत्म हो गया है। नगर पंचायत में पूर्व की तरह ही आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार 19 अगस्त को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने अपने पत्रांक – न. नि -50- 25/2022-3237के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निर्देशित करते हुए कहा है कि पूर्व गठित नगर निकायों (यथास्थिति) कुल 62 के पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगर पालिका अधिनियम 12 के (दो क्रमिक निर्वाचन) के अनुसार कोई बदलाव नहीं किया जाना है। इसलिए नगर पंचायत ठाकुरगंज का चुनाव पूर्व के आरक्षण फार्मूले पर ही होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2022 में 248 नगरपालिका क्षेत्रों में आम निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। इनमें 172 नवगठित, उत्क्रमित व क्षेत्र विस्तारित नगर निकाय एवं 10 यथा स्थिति वाले नगर निकाय नगर निगम मुंगेर, कटिहार, पूर्णियां एवं बेगुसराय व नगर परिषद हिलसा, अरवल, बेनीपुर व नगर पंचायत मोहनियां, एकमा बाजार व परसा बाजार में विभिन्न कोटि के आरक्षण का निर्धारण किया जाना है।

वहीं पूर्व गठित नगर निकायों कुल 62 के पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम 12 के अनुसार कोई बदलाव नहीं किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश के बाद चुनाव को लेकर तरह-तरह की उठ रही अफवाहों पर विराम लग गया है। अब ठाकुरगंज में नगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद पूर्व की तरह अनारक्षित रहेगा।

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