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केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध, आमतौर पर घरों में मिलती हैं ये दवाएं।

सारस न्यूज, वेब डेस्क।

केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें आमतौर पर घरों में उपयोग किया जाता है। ये दवाएं फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (एफडीसी) या कॉकटेल मेडिसिन के रूप में जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख कंपनियों की दर्द निवारक दवाएं, मल्टीविटामिन, और बालों की ग्रोथ से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं और इनके सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं।

एसिक्लोफेनाक 50mg + पैरासिटामोल 125mg

इस कॉम्बिनेशन का उपयोग प्रमुख फार्मा कंपनियों की दर्द निवारक दवाओं में होता है। सरकार ने अब इस कॉम्बिनेशन से बनी सिरप और टेबलेट्स पर रोक लगा दी है, जो बुखार और दर्द निवारक के रूप में प्रयोग होती थीं।

Levocetirizine Phenylephrine HCI

यह कॉम्बिनेशन एलर्जी के लक्षणों, जैसे बहती नाक और छींक, से राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अतिरिक्त, इसका प्रयोग जुकाम से बंद नाक और हल्के बुखार के इलाज में भी होता था। अब सरकार ने इस कॉम्बिनेशन को प्रतिबंधित कर दिया है।

ओमेप्राजोल मैग्निसियम + डाइसाक्लोमाइन एचसीएल

एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।

मेफेनामिक एसिड + पैरासिटामोल इंजेक्शन

दर्द, सूजन और हल्के बुखार को कम करने वाले इस इंजेक्शन को भी अब सरकार ने बैन कर दिया है।

केमिलोफिन डिहाइड्रोक्लोराइड 25mg + पैरासिटामोल 300mg

पेट दर्द से राहत के लिए प्रयोग की जाने वाली इस दवा को भी प्रतिबंधित FDC की सूची में शामिल किया गया है।

ट्रामाडोल एचसीएल + डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल + डोमपेरिडोन

यह कॉम्बिनेशन उल्टी के साथ होने वाले तेज पेट दर्द में राहत प्रदान करता था, लेकिन अब इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ट्रामाडोल एचसीएल + पैरासिटामोल + कैफीन + टॉरिन

इस एफडीसी का प्रयोग कमर दर्द के इलाज के लिए होता था। सरकार ने इसे भी बैन कर दिया है।

सरकार का बयान

केंद्र सरकार के अनुसार, “ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने इन कॉम्बिनेशन दवाओं के लाभों को संदिग्ध पाया है और इनसे होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इनसे रोगी को होने वाला नुकसान ज्यादा है और फायदा कम। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है।”


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