जिलाधिकारी डॉ० आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में केलैण्डर वर्ष की प्रथम जिलास्तरीय सतर्कत्ता एवं अनुश्रवण समिति (अत्याचार निवारण) की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में कुल 09 मामलों की समीक्षा की गई। जिसमें काण्डों में स्वीकृति के पश्चात भुगतान करने का निदेश दिया गया।
कांड अस्वीकृत कर दिया गया।
कांड का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक किशनगंज अप्राप्त है। उक्त प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक किशनगंज से भेजने का अनुरोध किया गया। 01 कांड में पीड़िता मिन्ती देवी का पता अप्राप्त रहने के कारण थानाध्यक्ष अनु०जाति एवं अनु० जनजाति किशनगंज को निदेशित किया गया कि उक्त पीड़िता का पता लगाकर वांछित कागजात उपलब्ध कराई जाय ताकि मुआवजा भुगतान की कारवाई की जा सके। उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्तुत एजेंडा की बिंदुवार समीक्षा की गई, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति -जनजाति पर अत्याचार संबंधी मामलो पर नियमानुसार प्राथमिकी हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।
शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।
जिलाधिकारी डॉ० आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में केलैण्डर वर्ष की प्रथम जिलास्तरीय सतर्कत्ता एवं अनुश्रवण समिति (अत्याचार निवारण) की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में कुल 09 मामलों की समीक्षा की गई। जिसमें काण्डों में स्वीकृति के पश्चात भुगतान करने का निदेश दिया गया।
कांड अस्वीकृत कर दिया गया।
कांड का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक किशनगंज अप्राप्त है। उक्त प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक किशनगंज से भेजने का अनुरोध किया गया। 01 कांड में पीड़िता मिन्ती देवी का पता अप्राप्त रहने के कारण थानाध्यक्ष अनु०जाति एवं अनु० जनजाति किशनगंज को निदेशित किया गया कि उक्त पीड़िता का पता लगाकर वांछित कागजात उपलब्ध कराई जाय ताकि मुआवजा भुगतान की कारवाई की जा सके। उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्तुत एजेंडा की बिंदुवार समीक्षा की गई, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति -जनजाति पर अत्याचार संबंधी मामलो पर नियमानुसार प्राथमिकी हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।
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