जिले में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। डीएम श्रीकांत शास्त्री के निर्देश पर शुक्रवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने हलीम चौक स्थित एक नर्सिंग होम की जांच की। उन्होंने कहा कि शहर में 39 नर्सिंग होम निबंधित है। नर्सिंग होम में मानकों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ चिकित्सकों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सकों के सर्टिफिकेट, पारा मेडिकल स्टाफ की योग्यता, अनुभव, नर्सिंग स्टाफ का सर्टिफिकेट सहित ऑपरेशन के लिए निश्चेतक चिकित्सक की उपस्थिति, ऑपरेशन थियेटर में मानक के अनुरूप उपकरण आदि की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सभी टैक्स कलेक्टर को शुक्रवार की शाम तक सभी नर्सिंग होम से बायो केमिकल वेस्ट निष्पादन की लिखित जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। नर्सिंग होम को इसकी व्यवस्था स्वयं करना है। या उनके यहां से निकलने वाली बायो केमिकल वेस्ट यथा यूज्ड, इंजेक्शन, पट्टी, सिरिंज इत्यादि को निष्पादित करने के लिए भागलपुर की सिनर्जी कंपनी से एग्रीमेंट करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दिया जाएगा। मानक के अनुरूप संचालित नहीं होने वाले नर्सिंग होम को सील करने का आदेश डीएम ने जारी किया है।
बताते चलें कि हाल के दिनों में नर्सिंग होम में व्यवस्था बेहतर नहीं रहने के कारण कई मरीज की मौत का मामला संज्ञान में आया है। इसको लेकर मरीज के परिजनों द्वारा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ भी किये गए। विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा है।
सारस न्यूज टीम, किशनगंज।
जिले में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। डीएम श्रीकांत शास्त्री के निर्देश पर शुक्रवार को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने हलीम चौक स्थित एक नर्सिंग होम की जांच की। उन्होंने कहा कि शहर में 39 नर्सिंग होम निबंधित है। नर्सिंग होम में मानकों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ चिकित्सकों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सकों के सर्टिफिकेट, पारा मेडिकल स्टाफ की योग्यता, अनुभव, नर्सिंग स्टाफ का सर्टिफिकेट सहित ऑपरेशन के लिए निश्चेतक चिकित्सक की उपस्थिति, ऑपरेशन थियेटर में मानक के अनुरूप उपकरण आदि की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सभी टैक्स कलेक्टर को शुक्रवार की शाम तक सभी नर्सिंग होम से बायो केमिकल वेस्ट निष्पादन की लिखित जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। नर्सिंग होम को इसकी व्यवस्था स्वयं करना है। या उनके यहां से निकलने वाली बायो केमिकल वेस्ट यथा यूज्ड, इंजेक्शन, पट्टी, सिरिंज इत्यादि को निष्पादित करने के लिए भागलपुर की सिनर्जी कंपनी से एग्रीमेंट करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दिया जाएगा। मानक के अनुरूप संचालित नहीं होने वाले नर्सिंग होम को सील करने का आदेश डीएम ने जारी किया है।
बताते चलें कि हाल के दिनों में नर्सिंग होम में व्यवस्था बेहतर नहीं रहने के कारण कई मरीज की मौत का मामला संज्ञान में आया है। इसको लेकर मरीज के परिजनों द्वारा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ भी किये गए। विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा है।
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