प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को मुख्यालय में रहने का निर्देश जारी किया है। साथ ही कहा है। कि अगर बहुत आवश्यक हो तो संबधित कारणों का साक्ष्य जमा करने के बाद ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। उन्होंने 15 अगस्त से पूर्व स्वीकृत अवकाश को भी रद्द कर दिया है।
सारस न्यूज टीम, किशनगंज।
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को मुख्यालय में रहने का निर्देश जारी किया है। साथ ही कहा है। कि अगर बहुत आवश्यक हो तो संबधित कारणों का साक्ष्य जमा करने के बाद ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। उन्होंने 15 अगस्त से पूर्व स्वीकृत अवकाश को भी रद्द कर दिया है।
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