उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में जुगाड़ वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आदेश के बाद, कुछ दिनों तक स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रसारण करके जुगाड़ वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की सूचना आम जनता को दी गई। साथ ही, प्रशासन ने जुगाड़ वाहनों को जब्त करने की सख्त हिदायत भी दी थी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से जुगाड़ वाहन चालकों में हरकंप मच गया था, और कुछ दिनों तक सड़कों पर जुगाड़ वाहनों का परिचालन बंद हो गया था। परंतु, प्रशासनिक सुस्ती के कारण अब जुगाड़ वाहन फिर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ते नजर आ रहे हैं। यह प्रशासनिक विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
गौरतलब है कि जुगाड़ वाहन किसी भी मोटर यान अधिनियम के तहत नहीं आते हैं और इन वाहनों का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। इन वाहनों में ब्रेक आदि की समस्या भी बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है।
बहादुरगंज, सारस न्यूज़, किशनगंज।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में जुगाड़ वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आदेश के बाद, कुछ दिनों तक स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रसारण करके जुगाड़ वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की सूचना आम जनता को दी गई। साथ ही, प्रशासन ने जुगाड़ वाहनों को जब्त करने की सख्त हिदायत भी दी थी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से जुगाड़ वाहन चालकों में हरकंप मच गया था, और कुछ दिनों तक सड़कों पर जुगाड़ वाहनों का परिचालन बंद हो गया था। परंतु, प्रशासनिक सुस्ती के कारण अब जुगाड़ वाहन फिर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ते नजर आ रहे हैं। यह प्रशासनिक विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
गौरतलब है कि जुगाड़ वाहन किसी भी मोटर यान अधिनियम के तहत नहीं आते हैं और इन वाहनों का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। इन वाहनों में ब्रेक आदि की समस्या भी बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है।
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