किशनगंज जिलान्तर्गत तातपौआ पैक्स, प्रखण्ड-ठाकुरगंज के द्वारा धान अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 में किसानों से कुल-591.200 एम०टी० धान का क्रय किया गया है। विभागीय निदेश के आलोक में सी०एम०आर की आपूर्ति SFC को दिनांक 15.07.2025 तक किया जाना था। लेकिन सी०एम०आर की आपूर्ति हेतु अवधि दिनांक-10. 08.2025 तक विस्तारित होने के बावजूद तातपौआ पैक्स द्वारा सी०एम०आर की आपूर्ति करने में लापरवाही बरती गई। समिति द्वारा कुल-591.200 एम०टी० धान के एवज में केन्द्रीय सहकारी बैंक पूर्णिया से 1,37,45,400/- (एक करोड़ सैतीस लाख पैतालिस हजार चार सौ) रूपया कैश क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराया गया है। क्रय धान के समतुल्य 402.016 में० टन सी०एम०आर की आपूर्ति की जानी थी, परंतु दिनांक 04.08.2025 तक मात्र 290.00 एम०टी० सी०एम०आर की आपूर्ति SFC को की गई है, तथा अबतक मिल को मात्र 380.025 एम०टी० धान आपूरित किया गया है, शेष 211.175 एम०टी० धान भौतिक सत्यापन के उपरान्त गोदाम में भंडारित धान की मात्रा शून्य प्रतिवेदित किया गया है। जिसका सरकारी सर्मथन मूल्य मो०-23250/- (तैयीस हजार दो सौ पचास) रूपये प्रति/ एम०टी० की दर से कुल अवशेष धान का मूल्य मो०-49,09,818.75/- (उनचास लाख नौ हजार आठ सौ अठारह रूपये पचहत्तर पैसे) मात्र होता है, जो सीधे तौर पर अध्यक्ष, प्रबंधक एवं प्रबंधकारिणी सदस्यों द्वारा गबन कर लिया गया है।
अतः तातपौआ पैक्स प्रखण्ड-ठाकुरगंज पर संबंधित थाना में अध्यक्ष-रागिब आलम, प्रबंधक-मंसूर आलम एवं प्रबंधकारिणी सदस्यों के विरूद्ध धान गवन किए जाने से संबंधित बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 40, 41 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत श्री अंजय कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड-ठाकुरगंज के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया साथ ही निदेश है कि यदि शेष पैक्सों / व्यापारमण्डलों के द्वारा दिनांक-10.08.2025 तक अपना-अपना अवशेष सी०एम०आर० SFC को आपूर्ति नहीं किया जाता है तो, उनके विरूद्ध भी बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 40, 41 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
सारस न्यूज़, किशनगंज।
समाहरणालय, किशनगंज (सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय)
प्रेस विज्ञप्ति 539 दिनांक 02.08.2025
किशनगंज जिलान्तर्गत तातपौआ पैक्स, प्रखण्ड-ठाकुरगंज के द्वारा धान अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 में किसानों से कुल-591.200 एम०टी० धान का क्रय किया गया है। विभागीय निदेश के आलोक में सी०एम०आर की आपूर्ति SFC को दिनांक 15.07.2025 तक किया जाना था। लेकिन सी०एम०आर की आपूर्ति हेतु अवधि दिनांक-10. 08.2025 तक विस्तारित होने के बावजूद तातपौआ पैक्स द्वारा सी०एम०आर की आपूर्ति करने में लापरवाही बरती गई। समिति द्वारा कुल-591.200 एम०टी० धान के एवज में केन्द्रीय सहकारी बैंक पूर्णिया से 1,37,45,400/- (एक करोड़ सैतीस लाख पैतालिस हजार चार सौ) रूपया कैश क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराया गया है। क्रय धान के समतुल्य 402.016 में० टन सी०एम०आर की आपूर्ति की जानी थी, परंतु दिनांक 04.08.2025 तक मात्र 290.00 एम०टी० सी०एम०आर की आपूर्ति SFC को की गई है, तथा अबतक मिल को मात्र 380.025 एम०टी० धान आपूरित किया गया है, शेष 211.175 एम०टी० धान भौतिक सत्यापन के उपरान्त गोदाम में भंडारित धान की मात्रा शून्य प्रतिवेदित किया गया है। जिसका सरकारी सर्मथन मूल्य मो०-23250/- (तैयीस हजार दो सौ पचास) रूपये प्रति/ एम०टी० की दर से कुल अवशेष धान का मूल्य मो०-49,09,818.75/- (उनचास लाख नौ हजार आठ सौ अठारह रूपये पचहत्तर पैसे) मात्र होता है, जो सीधे तौर पर अध्यक्ष, प्रबंधक एवं प्रबंधकारिणी सदस्यों द्वारा गबन कर लिया गया है।
अतः तातपौआ पैक्स प्रखण्ड-ठाकुरगंज पर संबंधित थाना में अध्यक्ष-रागिब आलम, प्रबंधक-मंसूर आलम एवं प्रबंधकारिणी सदस्यों के विरूद्ध धान गवन किए जाने से संबंधित बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 40, 41 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत श्री अंजय कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखण्ड-ठाकुरगंज के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया साथ ही निदेश है कि यदि शेष पैक्सों / व्यापारमण्डलों के द्वारा दिनांक-10.08.2025 तक अपना-अपना अवशेष सी०एम०आर० SFC को आपूर्ति नहीं किया जाता है तो, उनके विरूद्ध भी बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 40, 41 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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