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व्यवहार न्यायालय, किशनगंज कियॉस्क कैंटीन की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति।

सारस न्यूज़, राहुल कुमार, किशनगंज।

न्यायालय परिसर में टेन कोर्ट भवन के सामने कियॉस्क पर कैंटीन संचालित करने के लिए प्रतिष्ठित, अनुभवी और लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स से सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो किराया राशि की न्यूनतम बोली रू० 11001/- प्रति माह के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाना है । सभी नियम एवं शर्तों को पूरा करने वाले और अधिकतम किराया उद्धृत करने वाले योग्य बोलीदाताओं को आवंटन के लिए विचार किया जाएगा ।
कैंटीन में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन पर विशेष जोर देने के साथ भोजन, मिठाई, स्नैक्स और पेय पदार्थ (चाय/कॉफी/शीतल पेय) बेचने का प्रस्ताव है । दिनांक 18.07.2024 को शाम 05:00 बजे तक इच्छुक व्यक्ति अपनी बोली निम्नलिखित विवरण के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकते हैं :-

  1. कैंटीन में विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों एवं प्रस्तावित दर का विवरण।
  2. कैटरर के रूप में सरकार/स्थानीय प्राधिकारी का पंजीकरण/अनुमति।
  3. श्रम विभाग में पंजीकरण।
  4. पैन नंबर/जीएसटीआईएन नंबर।
  5. अनुभव संबंधी प्रमाणपत्र/उन कार्यालयों/संगठनों के पते की सूची जहां उनकी खानपान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
  6. बोलीदाता को एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि बोलीदाता की फर्म को भारत सरकार/बिहार सरकार/किसी भी सार्वजनिक उपक्रम से काली सूची में नहीं डाला गया है।
  7. कैंटीन का आवंटन और लाइसेंस की दर, नियम और शर्तों को अंतिम रूप देना न्यायालय का एकमात्र विवेक होगा। आवंटन पुलिस सत्यापन के पश्चात् होगा।
  8. न्यायालय बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर रुचि की इस अभिव्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
  9. व्यवहार न्यायालय, किशनगंज उन विक्रेताओं को कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिनकी निविदाएं खारिज कर दी गई हैं।
  10. अनुबंध और उसके निष्पादन के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, मामले को सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। न्यायिक पक्ष में, सिविल न्यायालय को इसके संबंध में किसी भी विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

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