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टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए सुनहरा अवसर।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

बकाया पथकर और अन्य कर एकमुश्त जमा करें और अर्थदंड में छूट पाएं

घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करें मोबाइल नंबर वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में

विभागीय निर्देशानुसार, टैक्स डिफॉल्टर वाहन स्वामियों को एकमुश्त टैक्स जमा करने पर अर्थदंड में छूट दी जा रही है। साथ ही, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए भी आम लोगों को सुविधा प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जागरूकता वाहन का उद्देश्य इस प्रकार है:

  • अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से छूट मिलेगी।
  • जिन वाहन स्वामियों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जाएगा। साथ ही, नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी।

कौन लाभ उठा सकता है:

  • टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर वाहन स्वामी।
  • टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी।
  • टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित परिवहन/गैर-परिवहन वाहन स्वामी।
  • ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर।

यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

नोट: यह सुविधा केवल 11 सितंबर 2024 तक के डिफॉल्टर मामलों पर लागू होगी।

मोबाइल नंबर अपडेट कराने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन का उद्देश्य:

  • घर बैठे ही आप अपने मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
  • वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर vahan.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
  • ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर अपडेट से संबंधित जानकारी के लिए परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर “How do I?” पर क्लिक करें।

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