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पेयजल की राशी निकासी मामले में ब्योरा उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र किया निर्गत।

देवाशीष चटर्जी, सारस न्यूज, बहादुरगंज।

प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी जफर आलम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेयजल की राशि निकासी से संबंधित व्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापको को दिए हैं। इसे लेकर प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी जफर आलम की ओर से संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापको को पत्र जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा अंतर्गत बैंक खातों में पेयजल की राशि का व्यय हेतु ड्राइंग लिमिट निर्धारित किया गया था, जहां जिले के 109 प्राथमिक और मध्य विद्यालय को दो लाख 50 हजार की दर से ड्राइंग लिमिट दिया गया एवं जिले के 64 हाई स्कूलों को दो लाख 72 हजार की दर से ड्राइंग लिमिट दिया गया था। इसके आलोक में 93 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय तथा 58 हाई स्कूलों के द्वारा राशि की निकासी की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापको को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि राशि निकासी का आधार क्या था। मानक के अनुरूप बोरिंग कितना फीट किया जाना था और कितना फीट किया गया है। राशि निकासी मापी पुस्तिका के अनुसार किया गया है या नहीं इसका जवाब शीघ्र ही कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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