राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, व्यवहार न्यायालय किशनगंज परिसर में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने गुरुवार को जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई और नोटिस का शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने बताया कि 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में दावा वाद, आपराधिक शमनीय वाद, चेक बाउंस के मामले, विद्युत विभाग से जुड़े मामले, पारिवारिक मामले (तलाक के मामलों को छोड़कर), बैंक ऋण, टेलीफोन बिल से संबंधित मामले और अन्य ऐसे विवाद, जो सुलहनीय शमनीय प्रकृति के हों, का निष्पादन आपसी समझौते से किया जाएगा।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, व्यवहार न्यायालय किशनगंज परिसर में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने गुरुवार को जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई और नोटिस का शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने बताया कि 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में दावा वाद, आपराधिक शमनीय वाद, चेक बाउंस के मामले, विद्युत विभाग से जुड़े मामले, पारिवारिक मामले (तलाक के मामलों को छोड़कर), बैंक ऋण, टेलीफोन बिल से संबंधित मामले और अन्य ऐसे विवाद, जो सुलहनीय शमनीय प्रकृति के हों, का निष्पादन आपसी समझौते से किया जाएगा।
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