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किशनगंज में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण व मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध समिति की द्वितीय बैठक सम्पन्न।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

दिनांक 05 जून 2025 को किशनगंज समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 (यथासंशोधित) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में विगत बैठक के बाद से अब तक दर्ज कुल 19 मामलों में 25 पीड़ितों के लिए ₹22,12,950 (बाईस लाख बारह हजार नौ सौ पचास रुपए) की मुआवजा राशि के भुगतान को अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में उपस्थित प्रमुख पदाधिकारियों में शामिल थे:

  • श्री शिव शंकर पासवान (भूमि सुधार उप समाहर्ता)
  • श्री कुमार ब्रजेश (वरिष्ठ उप समाहर्ता)
  • थाना प्रभारी, अनुसूचित जाति/जनजाति थाना, किशनगंज
  • विशेष लोक अभियोजक, किशनगंज
  • जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज
  • श्री इन्द्रदेव पासवान
  • श्रीमती फरजाना बेगम
    तथा अन्य समिति सदस्यगण।

इसके अतिरिक्त इसी दिन मैनुअल स्कैवेंजिंग रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की भी द्वितीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भी जिला पदाधिकारी ने की। बैठक में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा की गई।

बैठकों का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं मुआवजा दिलाना तथा मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी अमानवीय प्रथा के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करना रहा।


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